लडक़ी ने संबंध बनाए तो भी उसे विवाह करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, आत्महत्या मामले में की टिप्पणी

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि भले ही किसी लडक़ी ने लडक़े से संबंध बनाए हों तो भी उसे विवाह के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लडक़े की आत्महत्या के मामले में लडक़ी को अग्रिम जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है।
मृतक के लुधियाना निवासी भाई ने पुलिस को शिकायत दी थी कि राहुल आईलेट्स कर रहा था और इस दौरान वह एक लडक़ी से संपर्क में आया था। दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे और विवाह करना चाहते थे। इस बारे में जब लडक़ी के परिजनों को पता चला तो उन्होंने पुलिस को शिकायत दी और दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। इसके बाद लडक़ा तनाव में रहने लगा और इसी वर्ष मार्च में उसने आत्महत्या कर ली। इस मामले में लडक़ी को आरोपी बनाते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया। अब याचिकाकर्ता लडक़ी ने हाईकोर्ट से इस मामले में अग्रिम जमानत की मांग की है। याची ने कहा कि समझौता होने के बाद से वह लडक़े के संपर्क में नहीं थी। याची से कोई रिकवरी भी नहीं होनी है और वह जांच में शामिल होने को भी तैयार है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि भले ही लडक़ा और लडक़ी के बीच संबंध थे तो भी लडक़ी को विवाह के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। प्रथम दृष्टतया इस मामले में लगाई गईं धाराएं साबित नहीं हो रही हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने लडक़ी को अग्रिम जमानत दे दी है।