कोटकपूरा गोलीकांड केस में पं जाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल सहित कई की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की

कोटकपूरा गोलीकांड केस में पं जाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल सहित कई की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कीअग्रिम जमानत देते समय हाईकोर्ट ने कुछ शर्तें रखी हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता गवाहों, पुलिस अधिकारियों या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए प्रभावित नहीं करेंगे, दबाव नहीं डालेंगे, धमकी नहीं देंगे।