ज्वाईंट कमिश्नर पुलिस द्वारा हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण रोक
9 months ago
हथियारों को प्रमोट करने वाले गाने, फोटो/वीडियो क्लिप बना कर सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपलोड करने पर भी लगाया प्रतिबंध
जालंधर, 09 अप्रैल-Manvir Singh Walia
ज्वाईंट कमिश्नर पुलिस जालंधर संदीप शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 और शस्त्र नियम 2016 की धारा 32 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के क्षेत्र में एक आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों , धार्मिक स्थानों, विवाह-शादियों के समय मैरिज पैलेस/होटल/हाल आदि पर हथियार ले जाने और हथियारों का प्रदर्शन (पब्लिक डिस्पले) पर प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया/फेसबुक/व्हाट्सएप आदि पर तस्वीरें लेकर या वीडियो क्लिप बनाकर हथियारों और हिंसा/झगड़े और हथियारों का गुणगान करने वाले गानों का प्रचार या उन्हें अपलोड नहीं करेगा, ऐसा करने सख्त पाबंदी है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरा भाषण नहीं देगा। यह आदेश 09.04.2024 से 08.06.224 तक लागू रहेगे।
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