मंत्रिमंडल ने पंजाब की जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे तीन कैदियों की अग्रिम रिहाई को भी मंजूरी दे दी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह विशेष रिहाई के मामले अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत विचार के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।
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