पंजाब पुलिस ने प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स के साथ मिलकर अवैध ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसा; 25 के खिलाफ मामला दर्ज
4 months ago
पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार अवैध ट्रैवल एजेंटों से युवाओं को बचाने के लिए प्रतिबद्ध
राज्यभर के विभिन्न एनआरआई थानों में 20 एफआईआर दर्ज की गईं
ये ट्रैवल एजेंट बिना लाइसेंस के सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर युवाओं को विदेशों में नौकरी का लालच दे रहे थे: एडीजीपी एनआरआई मामले
एडीजीपी प्रवीण के सिन्हा ने लोगों से केवल वैध रिक्रूटिंग एजेंट (आरए) लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों से ही संपर्क करने की सलाह दी
चंडीगढ़ : Prime Punjab
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत, विदेश जाने के इच्छुक युवाओं को अवैध ट्रैवल एजेंटों का शिकार होने से बचाने के लिए पंजाब पुलिस के एनआरआई मामलों और साइबर क्राइम विंग ने प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स, चंडीगढ़ के तालमेल से सोशल मीडिया पर अवैध तरीके से विदेशी नौकरियों का विज्ञापन करने के आरोप में राज्य के 25 ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
गौरतलब है कि प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स ने इन ट्रैवल एजेंसियों द्वारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विदेशी नौकरियों के लिए दिए जा रहे विज्ञापनों पर गंभीर संज्ञान लिया गया है।
एडीजीपी एनआरआई मामले प्रवीण के सिन्हा ने आज यहां बताया कि ये ट्रैवल एजेंसियां बिना आवश्यक लाइसेंस और मंजूरी के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विदेशों में नौकरियों का विज्ञापन कर रही थीं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफार्मों की जांच की गई, उनके प्रमाण पत्रों की गुप्त रूप से पुष्टि की गई और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने आगे बताया कि अमृतसर, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और एसएएस नगर सहित राज्य के विभिन्न एनआरआई थानों में इमिग्रेशन एक्ट की धाराओं 24/25 के तहत कुल 20 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
एडीजीपी ने कहा कि यह कार्रवाई खासतौर पर उन अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ की गई है जो ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर विज्ञापन देकर पीडि़तों, विशेष रूप से युवाओं और उनके माता-पिता की मेहनत की कमाई को लूटने के लिए विदेशी नौकरियों की पेशकश कर रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि इस संबंध में जांच जारी है।
एडीजीपी प्रवीण सिन्हा ने नागरिकों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि ट्रैवल एजेंटों को दस्तावेज़ और पैसे देने से पहले उनके प्रमाण पत्रों की पुष्टि करना सुनिश्चित करें। उन्होंने आगे कहा कि इमिग्रेशन एक्ट, 1983 के तहत केवल वैध रिक्रूटिंग एजेंट (आरए) लाइसेंस प्राप्त एजेंसियों के पास ही जाएं और हमेशा उक्त एक्ट के तहत जारी एजेंसी के लाइसेंस की मांग करें। उन्होंने कहा कि ट्रैवल एजेंटों के कामकाज के तरीके की पुष्टि करें और फिर उन पर भरोसा करें।
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