पंजाब पुलिस द्वारा सी आई आई के सहयोग से प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों विनियमन अधिनियम पर पहली स्टेकहोल्डर कॉन्फ्रेंस का आयोजन

प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों और कानून लागू करने वालों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डी जी पी गौरव यादव की अगुवाई में आयोजित की गई कॉन्फ्रेंस।

गृह मामलों के विभाग के प्रमुख सचिव, पंजाब, गुरकीरत किरपाल सिंह द्वारा स्टेकहोल्डर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन।

प्रमुख सचिव गुरकीरत किरपाल सिंह द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में निजी सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका की सराहना।

कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आपसी तालमेल के जरिए काम करने के लिए सार्वजनिक, निजी सुरक्षा एजेंसियों और कानून लागू करने वालों के लिए एक उचित और सुरक्षित माहौल को प्रोत्साहित करना: एडीजीपी सुरक्षा एसएस श्रीवास्तव।

चंडीगढ़, 1 अक्टूबर:

राज्य में निजी सुरक्षा उद्योग को मजबूत करने और इसे सुचारू बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब पुलिस ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सी आई आई) के साथ साझेदारी में आज यहां सी आई आई उत्तरी क्षेत्र के मुख्यालय में प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी विनियमन (पी एस ए आर ) अधिनियम पर पहली स्टेकहोल्डर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।

यह कॉन्फ्रेंस पुलिस महानिदेशक (डी जी पी) पंजाब गौरव यादव की अगुवाई में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य निजी सुरक्षा एजेंसियों और कानून लागू करने वालों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना था।

पंजाब के गृह मामलों के विभाग के प्रमुख सचिव गुरकीरत किरपाल सिंह ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) सुरक्षा एसएस श्रीवास्तव के साथ सी आई आई उत्तरी क्षेत्र के मुख्यालय में कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सचिव उद्योग, वाणिज्य और निवेश प्रोत्साहन पंजाब डीपीएस खरबंदा, एडीजीपी ट्रैफिक एएस राय और सी आई आई पंजाब के चेयरमैन अभिषेक गुप्ता भी उपस्थित थे।

प्रमुख सचिव गुरकीरत किरपाल सिंह ने एकत्र को संबोधित करते हुए अधिनियम के तहत आवश्यकताओं को सुनिश्चित करते हुए निजी सुरक्षा एजेंसियों को पंजाब सरकार द्वारा पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि पी एस ए आर अधिनियम के तहत नियमों को अपडेट किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में निजी सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका की भी सराहना की।

एडीजीपी एसएस श्रीवास्तव ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आपसी तालमेल के जरिए काम करने के लिए सार्वजनिक, निजी सुरक्षा एजेंसियों और कानून लागू करने वालों के लिए एक सुरक्षित और सहयोगात्मक माहौल को प्रोत्साहित करना है।

कानून लागू करने में सहायता के लिए निजी सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए, उन्होंने पी एस ए आर अधिनियम के प्रमुख पहलुओं को उजागर किया, जिसमें नियम और शर्तें और इसकी दुरुपयोग के संबंध में चिंताएं शामिल हैं।

एडीजीपी ने उनकी भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि निजी सुरक्षा और सुरक्षा ढांचे में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि आप सभी (निजी सुरक्षा बल) आपसी तालमेल के साथ काम करें और हमारा उद्देश्य आपको सहयोग देना है।

इसके बाद दिन भर चली इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न विषयों पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए, जिनमें प्राइवेट सुरक्षा: उभरते रुझान और आगे की चुनौतियाँ; प्रशिक्षण और कौशल विकास; निजी सुरक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका; कर्मचारियों के अधिकार और कल्याण संबंधी मुद्दे; निजी सुरक्षा उद्योग में संभावित चुनौतियों के संबंध में चिंताएँ; औद्योगिक सहयोग और भाईचारे के मौके और निजी सुरक्षा क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी का विकास शामिल हैं। निजी सुरक्षा उद्योग, कानून लागू करने वालों और सरकारी एजेंसियों के विशेषज्ञों ने चुनौतियों और बेहतर प्रथाओं की पड़ताल करते हुए अपनी-अपनी विशेषज्ञता साझा की।

यह पहल निजी सुरक्षा क्षेत्र को नियमित और प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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