चंडीगढ़ : Prime PunJab
पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि नॉर्दर्न इंडिया कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट, 1873 (8 ऑफ 1873) के तहत जारी नियमों के नियम 63 के अंतर्गत, मौसम और फसलों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग का कार्य करवाने के लिए 01-02-2025 से 28-02-2025 तक (दोनों दिन शामिल) 28 दिनों का बंदी कार्यक्रम रहेगा।
इस संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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