
उन्होंने बताया कि ऐसी ढीली तारों को पी. एस. पी. सी. एल. द्वारा अपने खर्चे पर ठीक किया जाता है। इस समय फाजिल्का एरिया के तहत ढीली तारों संबंधी कोई भी शिकायत लंबित नहीं है।
खेतों से लाइनों को बाहर निकालने या शिफ्ट करने का काम पी. एस. पी. सी. एल. द्वारा अपने खर्चे पर नहीं किया जाता, बल्कि संबंधित व्यक्ति द्वारा काम पर आने वाला सारा खर्च वहन करने के उपरांत किया जाता है।
इसी प्रकार, जलालाबाद से विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी द्वारा फाजिल्का-मलोट मेन रोड (पूरन पट्टी) से जलालाबाद लिंक रोड को ओ. डी. आर./प्लेन रोड घोषित करने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए लोक निर्माण (भ एवं म) मंत्री, पंजाब हरभजन सिंह ई. टी. ओ. ने बताया कि फाजिल्का-मलोट मेन रोड (पूरन पट्टी) से जलालाबाद लिंक रोड की कुल लंबाई 30.50 किलोमीटर को ओ. डी. आर./प्लेन रोड घोषित करने को लेकर फिलहाल सरकार का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।
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