Director : Manvir Singh Walia
Editor : Jatin Kumar Sahota
जालंधर, 24 मई : Prime Punjab
स.हरविंदर सिंह विरक, पी.पी.एस., वरिष्ठ पुलिस कप्तान, जालंधर ग्रामीण के दिशा-निर्देशों अनुसार समाज विरोधी तत्वों और नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विनीत अहलावत, आई.पी.एस., पुलिस कप्तान (तफ्तीश) तथा लखविंदर सिंह, पी.पी.एस., डी.एस.पी. (तफ्तीश), जालंधर ग्रामीण की निगरानी में इंस्पेक्टर पुष्प बाली, प्रभारी सी.आई.ए स्टाफ जालंधर ग्रामीण की टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सुनील नाटा फिरोजपुर और डोनी बल्ल गिरोह से संबंधित एक मुख्य सदस्य को गिरफ्तार किया है।
प्रेस को जानकारी देते हुए स.हरविंदर सिंह विरक, एस.एस.पी. जालंधर ग्रामीण ने बताया कि इंस्पेक्टर पुष्प बाली को गुप्त सूचना मिली थी कि सुच्चा सिंह उर्फ सन्नी लांबड़ा इलाके में मौजूद है और बड़े स्तर पर हेरोइन तस्करी कर रहा है। इस सूचना के आधार पर 23.05.2026 को एस.आई. कश्मीर सिंह की अगुवाई में सी.आई.ए स्टाफ की टीम को लांबड़ा इलाके में भेजा गया।
गश्त के दौरान जब पुलिस पार्टी अड्डा गांव रामपुर लल्लियां के नजदीक पहुंची तो सड़क किनारे खड़ा एक युवक पुलिस गाड़ी को देखकर घबरा गया और पास बने खोखे की ओर जाने लगा। शक के आधार पर पुलिस टीम ने उसे काबू कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद काले रंग के साइड बैग में से 100 ग्राम हेरोइन, .32 बोर की 02 पिस्तौलें तथा 02 जिंदा कारतूस बरामद हुए।
पूछताछ के दौरान आरोपी की पहचान सुच्चा सिंह उर्फ सन्नी पुत्र सुरजीत सिंह निवासी गांव फतेहगढ़ पंजतूर, गैस एजेंसी के पास, थाना फतेहगढ़ पंजतूर, जिला मोगा के रूप में हुई। इस संबंध में थाना लांबड़ा, जिला जालंधर ग्रामीण में एफ.आई.आर नंबर 67 दिनांक 23.05.2026 के तहत धारा 21बी-61-85 एन.डी.पी.एस एक्ट तथा 25-54-59 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने “अभी” नामक व्यक्ति के साथ मिलकर दोबारा हेरोइन तस्करी शुरू की थी। उसने यह भी बताया कि बरामद हेरोइन और पिस्तौल उसे अभी द्वारा उपलब्ध करवाई गई थीं। उक्त अभी विदेश में बैठे गैंगस्टर डोनी बल्ल के संपर्क में है और इस समय जमानत पर बाहर आकर छिपता फिर रहा है।
आरोपी को माननीय अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जा रहा है। रिमांड के दौरान और भी अहम खुलासों की संभावना है। नशा तस्करी से बनाई गई चल एवं अचल संपत्ति की भी जांच की जा रही है। इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक की जांच जारी है।
एफ.आई.आर विवरण:
एफ.आई.आर नंबर 67 दिनांक 23.05.2026 के तहत धारा 21बी-61-85 एन.डी.पी.एस एक्ट तथा 25-54-59 आर्म्स एक्ट, थाना लांबड़ा, जिला जालंधर ग्रामीण।

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