ਜਲੰਧਰ-PRIME PUNJAB
ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਉਣ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 11.06.2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
[2:04 pm, 15/4/2024] +91 82647 23107: जिला जन संपर्क दफ्तर, जालंधर
ज्वाईंट कमिश्नर पुलिस ने फुटपाथ पर अनाधिकृत बोर्ड लगाने पर लगाई पाबंदी
दुकानों की सीमा से बाहर सड़क और फुटपाथ पर सामान बेचने पर भी मनाही
जालंधर, 15 अप्रैल
ज्वाईंट कमिश्नर पुलिस, जालंधर, संदीप शर्मा ने दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा में दुकानों के साथ फुटपाथ पर अनधिकृत बोर्ड लगाने दुकानदारों द्वारा दुकानों की सीमा के बाहर सड़कों पर सामान रख कर और फुटपाथ पर सामान बेचने पर रोक लगाई गई है। यह आदेश 11.06.2024 तक लागू रहेगे।
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