court – Prime Punjab https://primepunjab.com/home . Sun, 08 Sep 2024 08:02:40 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://primepunjab.com/home/wp-content/uploads/2023/07/BIG-150x150-1.jpg court – Prime Punjab https://primepunjab.com/home 32 32 अदालत ने 50,000 रुपये की रिश्वत लेने वाले तहसीलदार को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा https://primepunjab.com/home/2024/09/08/court-remands-tehsildar-to-one-day-police-custody-for-accepting-rs-50000-bribe/ Sun, 08 Sep 2024 07:59:16 +0000 https://primepunjab.com/home/?p=7469 चंडीगढ़ : Prime Punjab

गुरदासपुर की अदालत ने हाल ही में 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए डेरा बाबा नानक के तहसीलदार लखविंदर सिंह और उसके ड्राइवर को पूछताछ के लिए पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की हिरासत में एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता के अनुसार, उक्त तहसीलदार को गांव मनसूर, तहसील डेरा बाबा नानक, जिला गुरदासपुर के निवासी सुखदेव सिंह सोही, जो अब अमृतसर के जिले के गांव रम दास में रह रहा है
,द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

प्रवक्ता ने बताया कि सुखदेव सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जालंधर जिले के ढंडोवाल शाहकोट निवासी अजायब सिंह ने भूमि विवाद के मामले में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, और इस मामले की जांच तहसीलदार लखविंदर सिंह को सौंप दी गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार ने उसके हक में रिपोर्ट तैयार करने के बदले गांव रत्ता के नंबरदार दिलबाग सिंह के माध्यम से 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि प्रारंभिक पूछताछ के बाद विजिलेंस ब्यूरो ने जाल बिछाया और उक्त तहसीलदार को शिकायतकर्ता से 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। प्रवक्ता ने बताया कि रिश्वत लेने के बाद तहसीलदार ने राशि अपने ड्राइवर को दे दी थी, जिसके बाद विजिलेंस ने उसे भी इस केस में सह-आरोपी बना कर गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की आगे की जांच जारी है।

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जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता के लिए 643 केस मंजूर https://primepunjab.com/home/2024/04/10/dist-law-servicies-authirityh/ Wed, 10 Apr 2024 09:42:44 +0000 https://primepunjab.com/home/?p=3619 11 मई को लगाई जाएगी नैशनल लोक अदालत

जालंधर-Prime Punjab
जिला एवं सैशन जज-कम-अध्यक्ष जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी श्री निरभऊ सिंह गिल की अध्यक्षता में जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी जालंधर की तिमाही बैठक में सभी 643 मामलों को मंजूरी दे दी गई, जिनमें 31 मार्च 2024 को खत्म हुई तिमाही दौरान कानूनी सहायता प्रदान की गई।
मीटिंग में अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज-1, जालंधर सरबजीत सिंह धालीवाल, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) जालंधर मेजर डा. अमित महाजन, जिला जन संपर्क अधिकारी जालंधर सुबेग सिंह, सहायक पुलिस कमिश्नर जालंधर सतिंदर कुमार, डी.एस.पी. (ग्रामीण) जालंधर गुरजीतपाल सिंह, सचिव डी.एल.एस.ए., बलजिंदर सिंह मान, सी.जे.एम. जालंधर गगनदीप कौर, बार एसोसिएशन जालंधर के अध्यक्ष आदित्य जैन, जिला अटॉर्नी जालंधर अनिल बोपाराय उपस्थित थे।
बैठक में 11 मई 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने पर भी चर्चा की गई।
बता दे कि लोक अदालत में सभी सिविल मामले, राजस्व मामले और आपराधिक कंपाउडेबल केसों सहित उनकी कैंसलेशन रिपोर्ट सुनवाई के लिए रखे जाएगे।
बैठक में बताया गया कि आरोपी को गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी और रिमांड के स्तर पर कानूनी सहायता का अधिकार है।
जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी द्वारा नियुक्त कानूनी सहायता बचाव वकील मामले के हर पडाव में जरूरतमंदों को कानूनी सहायता प्रदान करेगा।
बैठक के दौरान, किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए विशेष जुवेनाईल पुलिस अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी, जालंधर द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।

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ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ https://primepunjab.com/home/2023/12/08/%e0%a8%a8%e0%a9%88%e0%a8%b8%e0%a8%bc%e0%a8%a8%e0%a8%b2-%e0%a8%b2%e0%a9%8b%e0%a8%95-%e0%a8%85%e0%a8%a6%e0%a8%be%e0%a8%b2%e0%a8%a4-%e0%a8%b8%e0%a8%bc%e0%a8%a8%e0%a9%80%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%b0/ Fri, 08 Dec 2023 14:00:34 +0000 https://primepunjab.com/home/?p=1903 Jalandhar-Manvir Singh Walia
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੰਬਿਤ ਦੀਵਾਨੀ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਲੇਮ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਪਾਂਊਂਡੇਬਲ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦੁਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਚੱਜੇ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

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